Nov 3, 2016

धज्जियां रोज उड़ती हैं तो एनडीटीवी ही क्यों


सरकार ने कानून-उल्लंघन के लिये दंडित करने का फैसला भी किया तो हिन्दी के एक अपेक्षाकृत बेहतर और संतुलित चैनल को! ऐसी भी क्या 'इमर्जेेन्सी' थी....

उर्मिलेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार

'इमर्जेन्सी' की याद दिलाने के लिये 'इमर्जेेन्सी' जैसा कुछ न कुछ किया जाता रहेगा! NDTV-India के प्रसारण पर एक दिन की रोक लगाने का केंद्र सरकार का फैसला कुछ इसी प्रकार का है। 4 जनवरी,2016 को पठानकोट एयर बेस में सुरक्षा बलों के काउंटर-आपरेशन के कवरेज में राष्ट्रीय़ सुरक्षा से कथित समझौता करते प्रसारण के लिये सरकार ने NDTV-India को दंडित करने का फैसला किया है। 

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन सुरक्षा बल आतंकी हमले के खिलाफ आपरेशन चला रहे थे। सरकार को चैनल के 6 मिनट के एक खास प्रसारण पर गहरी आपत्ति है। सवाल है, उस दिन तो सारे चैनलों ने उस तरह का कवेरज किया। एक दर्शक के तौर पर मेरा आकलन है कि NDTV-India का कवेरज अन्य चैनलों जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। ऐसे में सिर्फ एक चैनल को क्यों दंडित किया जा रहा है? 

जहां तक केबल TV नेटवर्क एक्ट-1994 और अन्य सम्बद्ध सरकारी कानूनों के उल्लंघन का सवाल है, हिन्दी-अंगरेजी के कई चैनल उसके प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। कइयों पर अंध-विश्वास बढ़ाते कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। विज्ञापन-प्रसारण के मामले में भी रोजाना उल्लंघन होते हैं? क्या यह सब सरकारी कानून का उल्लंघन नहीं है? सरकार को ऐसे उल्लंघनों पर कोई आपत्ति नहीं! 

कैसी विडम्बना है, सरकार ने कानून-उल्लंघन के लिये दंडित करने का फैसला भी किया तो हिन्दी के एक अपेक्षाकृत बेहतर और संतुलित चैनल को! ऐसी भी क्या 'इमर्जेेन्सी' थी? ज्यादा नाराजगी थी तो एक नोटिस देकर चेतावनी दी जा सकती थी। पर यहां तो प्रसारण रोकने का फैसला आ गया। एक पत्रकार और नागरिक के रूप में मैं इसकी निन्दा करता हूं क्योंकि इस फैसले में किसी एक को चुनकर दंडित करने का पूर्वाग्रह दिखता है।

एनडीटीवी पर लगा प्रतिबंध, पहली बार किसी चैनल के खिलाफ हुई ऐसी कार्यवाही


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से गठित कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने आज सुझाव दिया है कि एनडीटीवी पर एक दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। देश के इस मुख्य चैनल पर प्रति​बंध का फैसला मंत्रालय प्रतिनिधियों की ​समिति ने इसलिए लिया है कि चैनल ने पठानकोट हमला मामले में देश विरोधी रिपोर्टिंग की थी। समिति में शामिल मंत्रालय प्रतिनिधियों के मुताबिक चैनल द्वारा की गयी रिपोर्टिंग से देश सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में पड़ी। चैनल 9 नवम्बर को  दिन भर प्रसारित नहीं होगा। 

गौरतलब है कि पत्रकारिता के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी सरकार ने किसी चैनल को प्रतिबंधित किया है. एनडीटीवी अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से मनाही की है. आउटलुक अंग्रेजी की वेबसाइट के अनुसार एनडीटीवी पर यह  कार्यवाही जनवरी में हुए पठानकोट हमले में मामले में की गयी है. 

रिहाई मंच पदाधिकारी पर हमले की असल वजह बने ये 10 सवाल

फर्जी मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों के मामले में पुलिस और प्रशासन की नाक में दम किए रहने वाले रिहाई मंच ने सिमी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस पर दोटूक सवाल उठाए थे। 31 अक्टूबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मंच ने पांच सवाल उठाए, जिसके बाद से मुठभेड़ की कहानी पहले से अधिक बेपर्द हुई। 

मंच ने भोपाल सेन्ट्रल जेल में कैद अमजद, जाकिर हुसैन सादिक, मोहम्मद सालिक, मुजीब शेख, महबूब गुड्डू, मोहम्मद खालिद अहमद, अकील और माजिद के जेल से फरार होने और पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दावे पर कुछ जो अहम सवाल उठाए, वह इस प्रकार से हैं और पुलिस द्वारा उन पर हमले की असल वजह भी यही सवाल हैं। 

1. भोपाल सेन्ट्रल जेल को अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ-14001-2004 का दर्जा प्राप्त है, जिसमें सेक्यूरिटी भी एक अहम मानक है। ऐसे में वहां से फरार होने की पुलिसिया पटकथा अकल्पनीय है।

2. पुलिस जिन कैदियों को मुठभेड़ में मारने का दावा कर रही है उसमें से तीन कैदियों को वह खंडवा के जेल से फरार होने वाले कैदी बता रही है। इस साबित होता है कि मध्य प्रदेश सरकार आतंक के आरोपियों की झूठी फरारी और फिर गिरफ्तारी या फर्जी मुठभेड़ में मारने की आड़ में दहशत की राजनीति कर रही है।

3. यहां पर अहम सवाल है कि जिन आठ कैदियों के भागने की बात हो रही है वह जेल के ए ब्लाक और बी ब्लाक में बंद थे। मंच को प्राप्त सूचना अनुसार मारे गए जाकिर, अमजद, गुड्डू, अकील खिलजी जहां ए ब्लाक में थे तो वहीं खालिद, मुजीब शेख, माजिद बी ब्लाक में थे। इन ब्लाकों की काफी दूरी है। ऐसे में सवाल है कि अगर किसी एक ब्लाक में कैदियों ने एक बंदी रक्षक की हत्या की तो यह कैसे संभव हुआ कि दूसरे ब्लाक के कैदी भी फरार हो गए।

4. पुलिस चादर को रस्सी बनाकर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने का दावा कर रही है। जबकि चादर को रस्सी बनाकर ऊपर ज्यादा ऊंचाई तक फेंका जाना संभव ही नहीं है यदि फेंका जाना संभव भी मान लिया जाए तो इसकी संभावना नहीं रहती कि वह फेंकी गई चादर कहीं फंसकर चढंने के लिए सीढ़ी का काम करे।

5. जेल के पहरेदार सिपाही को चम्मच से चाकू बनाकर गला रेतना बताया जा रहा है, जिसके कारण यह संभवना समाप्त हो जाती है कि उनके पास हथगोला और हथियार था जिसका प्रयोग मुठभेड़ में किया गया। दूसरे एक आदमी को मारकर कोई पुलिस चौकी की कस्टडी से नहीं भाग सकता किसी सेन्ट्रल जेल से भागना अकल्पनीय है।

6. एक संभावना और बनती है कि जेल से निकलने बाद उनको किसी ने विस्फोटक तथा हथियार मुहैया कराए हों लेकिन पुलिस की कहानी में ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है।

7. जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बारे में अब तक कोई बात क्यों सामने नहीं आई।

8. पुलिस के दावे के अनुसार जिन आठों कैदियों की मुठभेड़ में मारने की बात कही जा रही है उसमें से कुछ के मीडिया में आए फोटोग्राफ्स, जिसमें उनके हाथों में घड़ी, पैरों में जूते आदि हैं, से यह भी संभावना है कि कहीं उन्हें किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करने के नाम पर तैयार करवाया गया हो और फिर ले जाकर पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दे दिया हो।

9. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने अपने बयान में यह कहा है कि इस मामले में जनता का सहयोग मिला, लोगों से सूचना मिली और लोकेशन का पता लगा लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि इतनी जल्दी आम लोग को जेल से फरार अभियुक्तों को कैसे पहचान गए।

10. पुलिस के दावे अनुसार फरार आठों अभियुक्तों की मुठभेड़ के दौरान हत्या यह भी सवाल उठाती है कि इतनी पुलिस की ‘बहादुराना’ कार्रवाई पर किसी ने क्या सरेंडर करने का प्रयास नहीं किया होगा। या फिर उन्हें उठाकर वहां ले जाकर आठों को मारकर पुलिस इस मामले कोई सुबूत नहीं छोड़ना चाहती थी।

इस मसले पर रिहाई मंच महासचिव और लखनऊ पुलिस के हमले के शिकार हुए राजीव यादव ने भोपाल जेल इनकाउंटर में मारे गए जाकिर हुसैन के पिता बदरुल हुसैन से इस घटना के संबन्ध में बात की। राजीव के मुताबिक वे इस घटना से काफी स्तब्ध थे और उन्होंने बताया कि उनका एक और बेटा अब्दुल्ला उर्फ अल्ताफ हुसैन भी जेल में बंद है। उसकी सुरक्षा को लेकर वह बेहद चिंतित हैं। 

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि भोपाल में हुई घटना के बाद देश के विभिन्न जेलों में कैद आतंक के आरोपियों के परिजन काफी डरे हुए हैं कि कहीं इंसाफ मिलने से पहले ही उनके बच्चों का कत्ल न कर दिया जाए, जिस तरह से यर्वदा जेल में कतील सिद्दीकी और लखनऊ में खालिद मुजाहिद का पुलिस ने हिरासत में कत्ल कर दिया था। ऐसे में रिहाई मंच ने देश के विभिन्न जेलों में बंद आतंक के आरोपियों की सुरक्षा की गांरटी की मांग की है ताकि टेरर पाॅलिटिक्स का असली चेहरा सामने आ सके न कि बेगुनाहों की लाशें। मंच जल्द मध्य प्रदेश का दौरा करेगा।

एसटीएफ के पूर्व मुखिया ने कहा, थाली—चम्मच से बन सकते धारदार हथियार, लकड़ी की चाबी में भी कुछ नया नहीं

मध्यप्रदेश पुलिस के कई दावों को माना सच तो कुछ पर उठाए सवाल
 कहा, वाहवाही पाने के लिए हुई हत्या 



हरियाणा पुलिस के पूर्व एसटीएफ मुखिया और आईपीएस अधिकारी रहे विकास नारायण राय ने अपने लंबे अनुभव के आधार पर सोशल मीडिया में भोपाल जेल से भागे सिमी आरोपियों और उनकी हुई कथित हत्या को लेकर 8 महत्वपूर्ण प्वाइंट गिनाए हैं। ये प्वाइंट आपको पुलिसिया दावेदारी के सच और झूठ के बीच फर्क करने में मदद देंगे। साथ ही पूर्वग्रह के आधार पर बन रही आपकी समझदारी को भी दुरुस्त करेंगे कि पुलिस सबकुछ झूठ ही नहीं बोलती।  

विकास नारायण राय अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, भोपाल जेल से फरार हुए आठ सिमी कैदियों की पुलिस मुठभेड़ पर अटकलबाजियां स्वाभाविक हैं| पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि - 

  • थाली, चम्मच से धारदार हथियार बनाना जेल जीवन में आम है, कोई अजूबा नहीं | लकड़ी की चाभी भी | कम्बलों व चादरों की मदद से दीवार फांदना भी |
  •  जाहिर है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही रही होगी जिसका लाभ इन कैदियों ने उठाया | जेल रक्षक यादव की हत्या भी इन्होने की होगी अन्यथा वे चाभियाँ हथिया कर गुप-चुप निकल नहीं सकते थे | 
  • यह भी स्पष्ट है कि गाँव वालों ने उन्हें देख लिया होगा और एसटीएफ को इससे उन्हें घेरने में मदद मिली 
  • कैदियों के पास पिस्तौल वगैरह जैसे हथियार नहीं थे | तभी उन्होंने घिरने पर पत्थर का इस्तेमाल किया |
  • एसटीएफ का उन्हें गोलियों के आदान-प्रदान में मार गिराना एक गढ़ी हुयी कहानी है | सही छान-बीन और मेडिकल व फॉरेंसिक सबूतों से सच्चाई जानना मुश्किल नहीं | वे हर तरह से घिर गए थे अन्यथा सभी नहीं मारे जाते, कुछ बच भी निकलते | ऐसे में उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था |
  •  भारत में कानून से भागनेवालों को जान से मारने की व्यवस्था नहीं है | लिहाजा उनकी मौत, प्रतिशोध और वाह-वाही के लिए की गयी हत्या है |
  •  अब तक का सरकारी रवैया लीपा-पोती का है और इससे क़ानून-न्याय व्यवस्था पर प्रश्न-चिन्ह लगना स्वाभाविक है | 
  • इन कैदियों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन्हें आतंकवादी ही कहा जायेगा, उसी तरह जैसे समझौता, माले गाँव इत्यादि मामलों में ट्रायल भुगत रहे असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित आतंकवादी कहलाते हैं | इन आठ में से तीन पहले भी एक अन्य जेल से एक और जेल रक्षक की हत्या कर इसी तरीके से फरार हो चुके थे |